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भारतीय संविधान की अनुसूचियां



प्रथम अनुसूची- इसमें भारतीय संघ के राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है


द्वितीय अनुसूची -इसमें विभिन्न पदाधिकारियों (राष्ट्रपति राज्यपाल लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष विधान परिषद के सभापति और उपसभापति उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक आदि) को प्राप्त होने वाले वेतन और पेंशन आदि का उल्लेख है


तृतीय अनुसूची -विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है


चौथी अनुसूची- विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण


पांचवी अनुसूची- इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है


छठी अनुसूची- इसमें असम मेघालय त्रिपुरा राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है


सातवी अनुसूची - केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा तथा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकारों का उल्लेख है इसके अंतर्गत संघ सूची राज्य सूची एवं समवर्ती सूची


आठवीं अनुसूची- भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख है


नौवीं अनुसूची- संविधान में यह प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई इस अनुसूची में


(विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी परंतु 11 जनवरी 2007 ईस्वी के संविधान पीठ के निर्णय द्वारा व्यवस्था की गई है की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है उच्चतम न्यायालय इन कानूनों की समीक्षा कर सकता है)


दसवीं अनुसूची -इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान है यह संविधान में 52 वें संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई है


(11वीं यह अनुसूची संविधान में1973 में संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है)

12वीं अनुसूची- अनुसूची संविधान में 1974 में संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है (शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का कार्य करने का वर्णन है)


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